गजानंद कश्यप छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क गरियाबंद
देवभोग पुलिस द्वारा 46 लीटर अवैध महुआ कच्ची शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार
गरियाबंद_नया सवेरा अभियान के तहत गरियाबंद जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अवैध शराब निर्माण, बिक्री, तस्करी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 16.07.2025 को थाना देवभोग की टीम देहात भ्रमण एवं जुर्म जरायम की पतासाजी हेतु ग्राम घोघर व गिरसुल की ओर रवाना हुई थी। दौरान कार्यवाही, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गिरसुल के साप्ताहिक बाजार चबूतरे में एक व्यक्ति हाथ भट्टी से बनी कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु अवैध रूप से रखकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु गवाहों को धारा 179 BNS के अंतर्गत नोटिस देकर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई और एक व्यक्ति को पकड़ा गया। संदेही से पूछताछ करने पर अपना नाम भजन मांझी पिता नीमसिंग मांझी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम खजूरपदर, थाना देवभोग, जिला गरियाबंद (छ.ग.) बताया। संदेही की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से साप्ताहिक बाजार चबूतरे के नीचे छुपाकर रखे तीन जूट की बोरियों के अंदर पीले रंग की जरीकेन में भरी हुई कुल 46 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत ₹4,600/रुपये है। शराब रखने के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से मौके पर देहाती नालसी पर से अपराध सदर पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजी गई है।
गिरफ्तार आरोपी:
भजन मांझी पिता नीमसिंग मांझी, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम खजूरपदर, थाना देवभोग, जिला गरियाबंद (छ.ग.)
जप्त सामग्री:
03 जूट बोरी में प्रत्येक में 03 नग (05 लीटर क्षमता) पीली प्लास्टिक जरीकेन = 45 लीटर
01 पानी की बोतल में = 01 लीटर
➡️ कुल कच्ची महुआ शराब = 46 लीटर
➡️ कुल अनुमानित कीमत = ₹4,600/-








