रकबा में त्रुटि,सुधार कराने 6 महीने से चक्कर लगा रहा धौराकोट किसान पवित्र साहू,बोला बैठूंगा भूख हड़ताल पर...
गजानंद कश्यप छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क गरियाबंद
जिले के धोराकोट के किसान पवित्र साहू राजस्व विभाग और पटवारी के चक्कर लगाते लगाते थक गया है दरसल उसके निजी जमीन की रकबा त्रुटि सुधार के लिए उसे राजस्व विभाग के चक्कर लगाना पड़ रहा है जबकि देवभोग अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) के द्वारा किसान पवित्र साहू के रकबा त्रुटि सुधार के लिए 26 जून 2025 लिखित आदेश सम्बंधित हल्का पटवारी को भेज दिया गया है तो वही किसान पवित्र साहू ने तीन हजार रुपये तत्कालीन पटवारी ओंकार सोरी पर रिश्वत लेने का गम्भीर आरोप भी लगाया है इधर देवभोग एसडीएम के लिखित आदेश को लेकर दर दर भटकता फिर रहा है तो वही वर्तमान पदस्थ पटवारी ब्रह्मानन्द मरकाम ने बताया कि किसान के रकबा बढाने से गांव की भौगोलिक स्थिति बदल जायेगा अवलोकन करने के लिए तहसीलदार साहब को भेजेंगे जिसके बाद स्पष्ट हो पायेगा इधर किसान पवित्र साहू ने चेतावनी दी है कि अगर उसे न्याय नही मिलता है तो पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल में बैठने को मजबूर हो जाएंगे ।
किया है पूरे मामला_
ग्राम धौराकोट में स्थित भूमि ख.न. 518 रकबा 0.75 हे. भूमि का स्थल माप करने पर रकबा 0.80 भूमि पर काश्त काबिज है। खन 510 रकबा 0.24 हे भूमि वर्तमान में घास मद में दर्ज जिसमें से रकबा 0.04 हे भूमि पर आवेदक का काश्त काबिज है। इस प्रकार खन 517 रकबा 0.25 हे में स रकबा 001 हे भूमि पर आवेदक का काश्त काबिज है जो वर्तमान में रूपो पिता कामो अन्य के नाम पर दर्ज है।
एसडीएम ने रकबा सुधार करने हेतु पटवारी को किया आदेशित_
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 एवं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) 2022 छ.ग. राजपत्र दिनांक 15 मार्च 2022 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत एवं हल्का पटवारी धौराकोट के द्वारा प्रस्तावित नक्शा एवं रकबा सुधार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम धौराकोट, प.ह.नं. 07, तहसील देवभोग में स्थित भूमि ख.नं. 518 रकबा 0.75 है. भूमि का स्थल माप करने पर रकबा 0.80 भूमि पर काश्त काबिज है। ख.न. 510 रकबा 0.24 हे. भूमि वर्तमान में घास मद में दर्ज जिसमें से रकबा 0.04 हे. भूमि पर आवेदक का काश्त काबिज है। इस प्रकार ख.नं. 517 रकबा 0.25 हे. में से रकबा 0.01 हे को आवेदक पवित्र पिता उदेनाथ के खरीदी पेपर के अनुसार रकबा सुधार करने हेतु आदेशित किया गया था।
इस मामले में जब हल्का पटवारी ब्रह्मानंद मरकाम से पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बताया_
बंदोबस त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था,जिसके पूर्व पटवारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन अनुविभाग में दिया गया था,किसान के द्वारा 1980-1981 में पवित्र साहू के द्वारा 2 एकड़ 2.5 डिसमिल जमीन खरीदा गया था जब 1991-92 में जब फिर से बंदोबस हुआ तो पवित्र साहू का रकबा कम हो गया था,जिसके कारण आवेदक के द्वारा त्रुटि सुधार हेतु पूर्व पटवारी द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया लेकिन प्रस्तावित नहीं गया। एसडीएम द्वारा रकबा बढ़ाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। जबकि किसान मेरे पास रकबा बढ़ाने हेतु एसडीएम के आदेश कॉपी ले कर आया था मेरे द्वारा किसान को कहा गया कि ग्राम की भौगोलिक क्षेत्र अधिक हो जायेगा इसलिए में किसान को बोला हूं कि आपके आदेश में मार्कदर्शन हेतु तहसीलदार को प्रतिवेदन भेजूंगा और आदेश आता है तो त्रुटि सुधार कर दूंगा।










