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गरियाबंद पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह का किया गया शुभारंभ कलेक्टर - एसपी ने हेलमेट बाइक रैली निकालकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का दिया संदेश

गजानंद कश्यप गरियाबंद 

यातायात सुरक्षा अभियान अंतर्गत 31 जनवरी 2025 तक होंगे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम

गरियाबंद_कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा ने आज गरियाबंद पुलिस द्वारा संचालित सड़क सुरक्षा माह वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। इसके तहत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की थीम पर यातायात नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 01 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा।  अभियान का शुभारंभ पुलिस लाइन गरियाबंद से हेलमेट रैली निकालकर किया गया। रैली में कलेक्टर - एसपी सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं पुलिस के जवानों ने हेलमेट पहन कर बाइक चलाते हुए लोगों को यातायात नियमो का पालन करने का संदेश दिया। यह रैली पुराने एसपी कार्यालय पर समाप्त हुई। यहां पर स्कूली बच्चों एवं आमजनों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह का मुख्य उद्देश्य वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। जिससे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी एवं दुर्घटनाओं में कमी आयेगी। उन्होंने लेागों को वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्कूली बच्चो को अपने घर एवं आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी देने की बात कही। सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र चंद्राकर, एसडीओपी सुश्री निशा सिन्हा, आरटीओ प्रभारी रविंद्र ठाकुर, रक्षित निरीक्षक सनत ठाकुर, थाना प्रभारी ओमप्रकाश यादव सहित अन्य अधिकारी - कर्मचारी मौजूद रहे।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री राखेचा ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह का आज से शुभारंभ हो गया है। इस संबंध में गरियाबंद नगर का भ्रमण कर हेलमेट पहनने एवं यातायात नियमों का पालन करवाने की उद्देश्य से बाइक रैली निकाली गई। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित रैली के दौरान लोगों से अपील की गई। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनकर वाहन न  चलाएं। शराब पीकर वाहन न चलाएं, दुपहिया वाहन पर तीन से अधिक लोग न बैठें, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें, और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करें। साथ ही सभी वाहन संबंधी दस्तावेज हमेशा अपने पास रखें और छोटे बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।