Top News

34 आवास अधूरे, गोदाम और आंगनबाड़ी के काम पर सवाल… निलंबन के आदेश में क्या-क्या खुलासे? कोदोभाटा पंचायत की पूरी कहानी

जिला पंचायत गरियाबंद ने जारी किया आदेश, जनपद पंचायत मैनपुर मुख्यालय रहेगा निलंबन अवधि में; सरनाबहाल के सचिव डिंगनेश्वर यादव को कोदोभाटा का अतिरिक्त प्रभार


गजानंद कश्यप छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क छत्तीसगढ़ 

गरियाबंद_ जिला पंचायत गरियाबंद ने ग्राम पंचायत कोदोभाटा के सचिव गजेंद्र सिंह ध्रुव के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की है। जिला पंचायत कार्यालय से 23 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, सचिव पर विभिन्न शासकीय योजनाओं के कार्यों में लापरवाही, निर्धारित कार्यों को समय पर शुरू नहीं करने, विभागीय सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करने तथा पोर्टल पर आवश्यक जानकारी दर्ज करने में रुचि नहीं लेने जैसे आरोप लगाए गए हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत की गई है।

खाद गोदाम और आंगनबाड़ी भवन निर्माण में लापरवाही का आरोप_

जारी आदेश के मुताबिक, ग्राम पंचायत कोदोभाटा में 1 दिसंबर 2025 को स्वीकृत सामुदायिक खाद गोदाम निर्माण कार्य को छत स्तर पर अपूर्ण रखने का उल्लेख किया गया है। वहीं, 19 फरवरी 2026 को स्वीकृत दो सामुदायिक आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया है।

जिला पंचायत कार्यालय द्वारा इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 922, दिनांक 21 अक्टूबर 2026 जारी किया गया था। आदेश में उल्लेख है कि संबंधित सचिव की ओर से निर्धारित समय में इसका जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

गौण खनिज मद के कार्य और पंचायत पोर्टल पर भी उठे सवाल_

आदेश में वर्ष 2020-21 की गौण खनिज मद से प्राप्त राशि के विरुद्ध 17 नवंबर 2025 को स्वीकृत कार्य प्रारंभ नहीं करने का भी उल्लेख है। इसके अलावा समर्थ पंचायत पोर्टल पर ग्राम पंचायत कोदोभाटा के करदाताओं की जानकारी दर्ज नहीं करने तथा मेरी पहचान पोर्टल में पंचायत के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कम ग्राम संपदा प्रविष्टियां किए जाने का आरोप लगाया गया है।

आदेश के अनुसार, मेरी पहचान पोर्टल में प्रत्येक पंचायत के लिए 50 प्रविष्टियों का लक्ष्य निर्धारित होने के बावजूद केवल 14 ग्राम संपदा की प्रविष्टियां दर्ज की गई थीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के 34 आवास अधूरे_

जारी आदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने में अपेक्षित रुचि नहीं लेने का भी उल्लेख है। इसमें वर्ष 2018-19 के दो, वर्ष 2019-20 का एक, वर्ष 2022-23 का एक तथा वर्ष 2024-25 के 30 आवास शामिल हैं। इस प्रकार कुल 34 आवासों को पूर्ण कराने में लापरवाही का आरोप लगाया गया है।

निलंबन अवधि में मैनपुर जनपद पंचायत रहेगा मुख्यालय_

जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में गजेंद्र सिंह ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मैनपुर निर्धारित किया गया है। आदेश में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता का भी उल्लेख है।

डिंगनेश्वर यादव को कोदोभाटा पंचायत का अतिरिक्त प्रभार_

गजेंद्र सिंह ध्रुव के निलंबन के बाद ग्राम पंचायत सरनाबहाल के सचिव डिंगनेश्वर यादव को आगामी आदेश तक ग्राम पंचायत कोदोभाटा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ताकि पंचायत के नियमित कार्य प्रभावित न हों।

सात दिनों में आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश_

आदेश की प्रतिलिपि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैनपुर को निर्देशित किया गया है कि सात दिनों के भीतर संबंधित मामले में आरोप पत्र तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करें।

जिला पंचायत का यह आदेश तत्काल प्रभावशील बताया गया है। अब पंचायत के निर्माण कार्यों, लंबित आवासों और पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली जानकारियों से जुड़े कार्यों की आगे की स्थिति पर नजर रहेगी।

Previous Post Next Post