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गरियाबंद में गांजा तस्करों पर कोर्ट का बड़ा वार! दो अंतरराज्यीय तस्करों को 20-20 साल की कठोर सजा, 2-2 लाख रुपये जुर्माना

AI जनरेट फोटो 
गजानंद कश्यप छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क गरियाबंद 

गरियाबंद/राजिम_ गांजा तस्करी के खिलाफ गरियाबंद पुलिस की कार्रवाई को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। राजिम थाना क्षेत्र के NDPS मामले में न्यायालय ने दो अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।


ओडिसा से गांजा तस्करी करते पकड़े गए थे आरोपी

यह मामला थाना राजिम में दर्ज अपराध क्रमांक 399/2024, धारा 20(ख) NDPS एक्ट से जुड़ा है। पुलिस ने गांजा का अवैध परिवहन करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी ओडिशा के बलांगीर जिले के निवासी हैं।

इन दो आरोपियों को हुई सजा

- देवराज पुटेल, पिता जोगेश्वर पुटेल, उम्र 44 वर्ष

- शेखर पुटेल, पिता परमा पटेल, उम्र 22 वर्ष

  दोनों निवासी हरिशंकर रोड, थाना लतोर, जिला बलांगीर, ओडिशा।

पुलिस की मजबूत पैरवी बनी सजा की वजह

राजिम पुलिस ने समय पर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा गया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को कठोर सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं भरने पर दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा।

नशे के कारोबारियों को पुलिस की दो टूक

इस बड़ी सजा के बाद पुलिस अधीक्षक ने राजिम थाना पुलिस और पैरवी सेल की सराहना की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। गरियाबंद पुलिस का संदेश साफ है-नशे का कारोबार करो, तो कानून की सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहो।

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