गजानंद कश्यप छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क गरियाबंद
गरियाबंद_ खाद-बीज की कालाबाजारी और वितरण में अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ न्यूज पोर्टल द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित खबर का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए देवभोग और मैनपुर क्षेत्र के बीज विक्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया, जहां कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद 666 बैग धान बीज के विक्रय पर 10 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया।
कलेक्टर श्री बीएस उईके के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने उप संचालक श्री चंदन रॉय के मार्गदर्शन में सहायक संचालक श्री अनिल कुमार कौशिक एवं बीज निरीक्षकों के साथ संयुक्त कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान देवभोग और मैनपुर ब्लॉक के चार बीज विक्रय केंद्रों में बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।
किन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई?
निरीक्षण के दौरान निम्न प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं पाई गईं—
- मेसर्स विकास ट्रेडर्स, सीनापाली (देवभोग)
- मेसर्स शारदा बीज उत्पाद, सीनापाली (देवभोग)
- मेसर्स लच्छु धान बीज एवं मक्का भंडार, ढोर्रा (मैनपुर)
- मेसर्स मिश्रा ट्रेडर्स, धनौरा (मैनपुर)
जांच में क्या-क्या गड़बड़ियां मिलीं?
प्रशासनिक जांच में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं, जिनमें शामिल हैं—
- अघोषित गोदामों में बीज भंडारण
- बिना स्रोत प्रमाण पत्र के बीज विक्रय
- बिना लाइसेंस के बीज बिक्री
- मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करना
- विक्रय संबंधी दस्तावेजों का संधारण नहीं करना
- उच्च कार्यालय को मासिक प्रतिवेदन नहीं भेजना
इन अनियमितताओं के चलते तीन प्रतिष्ठानों में उपलब्ध धान बीज को जब्त कर सीलबंद किया गया तथा कुल 666 बैग धान बीज के विक्रय पर 10 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया।
खबर के बाद हरकत में आया प्रशासन
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ न्यूज पोर्टल ने किसानों को खाद-बीज उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और संभावित कालाबाजारी से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए औचक निरीक्षण अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
किसानों से प्रशासन की अपील
कृषि विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद एवं बीज खरीदें और खरीदारी का पक्का बिल अवश्य लें। साथ ही किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूली या अनाधिकृत विक्रय की जानकारी मिलने पर तुरंत विभागीय अधिकारियों को सूचित करें।
प्रशासन ने किसानों से अफवाहों और भ्रामक खबरों से बचने की भी अपील की है। किसी भी समस्या की स्थिति में किसान संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति अथवा जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के नंबर 9977106777, 7987538588 और 9131198044 पर संपर्क कर सकते हैं।
किसानों के हित में सख्ती जारी
प्रशासन का कहना है कि खाद एवं बीज वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है और किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि खाद-बीज की कालाबाजारी और नियमों के उल्लंघन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।

