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गरियाबंद में पेट्रोल-डीजल बिक्री पर नई व्यवस्था लागू दोपहिया में 300 और चारपहिया में 1000 रुपये तक ही मिलेगा ईंधन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

गजानंद कश्यप छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क गरियाबंद 

देवभोग_गरियाबंद जिले में वर्तमान परिस्थितियों और अनावश्यक भीड़ व जमाखोरी की आशंका को देखते हुए कलेक्टर (खाद्य शाखा) ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब दोपहिया वाहनों में अधिकतम 300 रुपये तथा चारपहिया वाहनों में 1000 रुपये तक ही पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा। साथ ही पेट्रोल एवं डीजल को ड्रम, जरीकेन या बोतल में बिक्री करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि एम्बुलेंस एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर ईंधन उपलब्ध कराया जाए, ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े।

लोगों से प्रशासन की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि घबराहट में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल-डीजल की खरीदारी न करें। जिले में ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू की गई है। संयम और सहयोग से ही सभी लोगों तक आवश्यक संसाधन पहुंच पाएंगे।