गजानंद कश्यप छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क गरियाबंद
गरियाबंद पुलिस द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी हफीज़ खान को गिरफ्तार किया गया है। मामला दिनांक 28.09.2024 को तब दर्ज हुआ जब प्रार्थी महावीर यादव, निवासी वार्ड क्रमांक 03 सांकरा (थाना पांडुका), ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी ने उसे पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास में भृत्य (कुक) के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर ₹2,30,000 लिए थे। नौकरी न लगने और रकम वापस न करने पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 265/2025, धारा 318(4) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
जांच में सामने आए महत्वपूर्ण तथ्य
विवेचना के दौरान प्रार्थी और गवाहों के कथन लिए गए। सभी ने अपने बयान में बताया कि_आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर रकम लेकर तीन महीने तक छात्रावास में कार्य कराया। नियुक्ति पत्र मांगने पर बहाना बनाता रहा। रकम वापस करने से भी इंकार करता रहा। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी ने सिर्फ महावीर यादव ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों से भी ठगी की है।
अन्य पीड़ितों की शिकायतें
1. खोमेन्द्र साहू_पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत देकर बताया कि हफीज़ खान ने नौकरी लगवाने के नाम पर उससे ₹3,10,000 की ठगी की है।
2. दिग्विजय ध्रुव, निवासी पांडुका _उनसे भी ₹2,30,000 नौकरी लगवाने के नाम पर ऐंठे गए।
इस प्रकार आरोपी हफीज़ खान द्वारा कुल ₹7,70,000 की धोखाधड़ी करना पाया गया।
गिरफ्तारी एवं आगे की कार्रवाई
विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस टीम ने आरोपी हफीज़ खान, निवासी मालगांव को समक्ष गवाहान विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली गरियाबंद की टीम की विशेष भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपी
हफीज़ खान पिता अब्दुल हमीद खान उम्र – 45 वर्ष निवासी – मालगांव, थाना व जिला गरियाबंद (छ.ग.)










