गजानंद कश्यप छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क गरियाबंद
मैनपुर- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पूर्व में थाना मैनपुर के अपराध क्रमांक 67/25 धारा 22 (ख) एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में दिनांक 25.06.2025 को जरिये मुखबिर के निशानदेही पर आरोपी ओमकार उर्फ रिंकू सोनवानी को 840 नग नशीली दवाई बेचते हुए रंगे हांथो गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही कर जेल भेजा गया गया था। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी ओमकार उर्फ रिंकू सोनवानी को पुछताछ दौरान जानकारी दिया था कि नशीली दवाई के बिक्रेता मेडिकल संचालक देवाशिश मेहेर से नशीली दवाई का अपने मेडिकल दूकान के माध्यम से सप्लाई करता है। विवेचना के दौरान इण्ड टू इण्ड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में नशीली दवाईयों के सप्लायर के विरूद्ध साइयबर सेल एवं मुखबीर के माध्यम से संदेही आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था। विवेचना के दौरान मुखबीर के निशानदेही पर प्रकरण के संदेही आरोपी देवाशिश मेहेर पिता गंगाराम मेहेर उम्र 27 वर्ष साकिन गण्डाबहली थाना सीनापाली जिला नुआपाड़ा (उड़ीसा) को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर नषीली दवाईयों को अपने मेडिकल दूकान के माध्यम से ग्राहकों को नशीली दवाई उपलब्ध कराने के संबंध में जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से घटना में प्रयुक्त 01 नग पुराना मोबाइल, मेडिकल लाईसेंस, फोन पे ट्रान्जेक्शन की छायाप्रति जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी देवाशिश मेहेर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से इण्ड टू इण्ड कार्यवाही करते हुए समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी_ देवाशिश मेहेर पिता गंगाराम मेहेर उम्र 27 वर्ष साकिन गण्डाबहली थाना सीनापाली जिला नुआपाड़ा (उडीसा)
जप्त सामग्री _घटना में प्रयुक्त 01 नग पुराना मोबाइल, मेडिकल लाईसेंस, फोन पे ट्रान्जेक्शन की छायाप्रति जप्त |








