IMG-20251013-WA0049

गरियाबंद जिले के न्यायिक अधिकारियों द्वारा आज नये आपराधिक कानून के तहत जिले के समस्त थाना प्रभारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं किशोर न्याय बोर्ड के अधिकारियो को दिया गया प्रशिक्षण

गजानंद कश्यप गरियाबंद 

गरियाबंद जिले के न्यायिक अधिकारियों द्वारा आज नये आपराधिक कानून के तहत जिले के समस्त थाना प्रभारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं किशोर न्याय बोर्ड के अधिकारियो को दिया गया प्रशिक्षण।

नये कानून में विवेचना एवं साक्ष्य संग्रहण के दौरान किये गये बदलाव के संबंध में दी गयी विस्तृत जानकारी।         

गरियाबंद- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14.01.2025 को फॉरेस्ट कार्यालय के ऑक्शन हॉल गरियाबंद में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री यशवंत यासनीकर माननीय विशेष न्यायाधीश गरियाबंद द्वारा आईटी एक्ट, पॉक्सो से संबंधित जानकारी दी गई। श्रीमती तजेश्वरी देवांगन माननीय अतिरक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा विवेचना एवं साक्ष्य संकलन विषय पर जानकारी दी गई। श्रीमती अनीता ध्रुव माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय दृष्टांत सत्येन्द्र कुमार आन्टिल, सिद्धार्थ लुधरा के विषय में जानकारी दी गई एवं श्री प्रशांत कुमार देवांगन माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी / प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई तथा समस्त पुलिस अधिकारी / विवेचकों से भारतीय न्याय संहिता अवयस्क बच्चों के संबंध में विवेचना में आ रही कठिनाई के बारे में प्रश्नकॉल के माध्यम स्पष्ट जानकारी दी गई, उक्त विधिक साक्षरता शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार चन्द्राकर सहित जिले के सम्पूर्ण विवेचना अधिकारीगण, सभी अभियोजन अधिकारी तथा किशोर न्याय बोर्ड के माननीय सदस्य श्रीमती पूर्णिमा तिवारी, बाल कल्याण समिति के माननीय सदस्य श्रीमती ताकेश्वरी साहू, श्रीमती प्रिती मिश्रा, श्री शरदचंद निषाद विधिक सह परिविक्षा अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड एवं महिला एवं बाल विकास के अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित थे।