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अवैध शराब कारोबार पर आबकारी विभाग का लगातार प्रहार, दो दिन में 4 प्रकरण दर्ज; 55.7 लीटर महुआ शराब जब्त

22 और 24 सितंबर को अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश, ₹11,140 की शराब बरामद; अवैध शराब के खिलाफ विभाग का अभियान जारी


गजानंद कश्यप छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क छत्तीसगढ़

गरियाबंद_गरियाबंद जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार सक्रिय है। विभाग की ओर से अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश देकर कार्रवाई की जा रही है। इसका उदाहरण 22 और 24 सितंबर को हुई कार्रवाई है, जिसमें आबकारी टीम ने चार आरोपियों के खिलाफ दो दिनों में चार अलग-अलग प्रकरण कायम किए और कुल 55.7 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब जब्त की। जब्त शराब की बाजार कीमत 11,140 रुपये बताई गई है।

लगातार कार्रवाई से अवैध कारोबार पर शिकंजा

अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 22 सितंबर को गरियाबंद वृत्त की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर 22 लीटर महुआ शराब जब्त की थी। इस कार्रवाई में नवाडीह निवासी परदेशी राम साहू (32) और वनलोहझर निवासी उगेश ध्रुव (20) के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए। इसके दो दिन बाद 24 सितंबर को भी टीम ने कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान बाघनीपानी (दलदली) निवासी दिनेश सोरी (27) और खट्टी निवासी भारत बंदे (37) के खिलाफ प्रकरण कायम किया गया। दोनों मामलों में कुल 33.7 लीटर महुआ शराब जब्त की गई।

सूचना मिलते ही अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश

आबकारी विभाग की कार्रवाई में मुखबिर से मिलने वाली सूचनाओं की अहम भूमिका है। 22 सितंबर की कार्रवाई में मिली सूचना के आधार पर टीम ने अलग-अलग जगहों पर दबिश दी थी। वहीं 24 सितंबर को भी विभाग ने अवैध शराब से जुड़े मामलों में कार्रवाई करते हुए शराब जब्त की और संबंधित आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए।

टीम की सक्रियता से जारी है अभियान

आबकारी उपनिरीक्षक नागेश राज श्रीवास्तव के नेतृत्व में विभागीय टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। 24 सितंबर की कार्रवाई में रवि कुमार, चंदेलाल गायकवाड़, युवराज ध्रुव, सूरज कश्यप, मनीष कश्यप, संजय नेताम, प्रीति सिंह और कल्पना ध्रुव शामिल रहे।

विभाग का अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। लगातार दबिश और प्रकरण दर्ज किए जाने से अवैध शराब के मामलों पर निगरानी रखने की कोशिश जारी है। विभाग ने अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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